Connect with us

राष्ट्रिय

अब किरायेदार को भी देना पड़ेगा 18% GST, वरना ……

Published

on

SD24 News Network –

अब किरायेदार को भी देना पड़ेगा 18% GST, वरना ......

अब किरायेदार को भी देना पड़ेगा 18% GST, वरना ……

जीएसटी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। जुलाई महीने में जीएसटी के नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। अगर आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किराए पर रह रहे हैं तो आपको किराए के अलावा 18% जीएसटी देना होगा। दरअसल ये खबर एक बार फिर से वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि किराए के अलावा किराएदार को 18 फीसदी जीएसटी भी देना होगा।
GST On Rent: सोशल मीडिया पर यह खबर फिर से वायरल हो रही है कि किराए के अलावा किराएदार को भी 18% जीएसटी देना होगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने वायरल हो रहे इस मैसेज की पड़ताल की। इसके बाद पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया। पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया कि मकान किराए पर 18% जीएसटी लगाने की खबर पूरी तरह गलत है। इतना ही नहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार का बयान भी सामने आया है.
GST On Rent: सरकार ने दी सफाई
इससे पहले एक ट्वीट में, पीआईबी ने कहा, “आवासीय इकाई का किराया तभी कर योग्य होता है जब इसे व्यापार करने के लिए जीएसटी पंजीकृत कंपनी को किराए पर दिया जाता है।” आगे स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसे निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर लेता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा।
GST On Rent: जानिए क्या है नियम?
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के मकसद से कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा। पहले जब कोई ऑफिस या बिल्डिंग को कमर्शियल काम के लिए लीज पर लेता था तभी उसे लीज पर जीएसटी देना होता था। दरअसल, जीएसटी की बैठक के बाद से ही लोग बढ़ी हुई दर का विरोध कर रहे हैं।
GST On Rent: विशेषज्ञ ने स्पष्ट की स्थिति
जानकारों के मुताबिक अगर किसी आम वेतनभोगी व्यक्ति ने मकान या फ्लैट किराए पर लिया है तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा। जबकि जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति या व्यवसाय करने वाली संस्था, यदि वे एक आवासीय घर या फ्लैट किराए पर लेते हैं, तो मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *