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जज साहब ने सुनाया ऐसा फैसला कि सात महिलाओं की एक साथ निकल गई चीख
जज साहब ने सुनाया ऐसा फैसला कि सात महिलाओं की एक साथ निकल गई चीख
हायाघाट थाना क्षेत्र के छतौना गांव में 13 वर्ष पूर्व हुई थी घटना। जज की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद दहाड़ मारकर रोने लगीं दोषी महिलाएं। दरभंगा कोर्ट में पहली बार एक साथ सात महिलाओं को मिली सजा।
दरभंगा, जासं। एक बच्ची की हत्या मामले में स्थानीय कोर्ट में बुधवार को पहली बार एक साथ सात महिलाओं को सश्रम आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। नवम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने जब सजा सुनाई तो दोषी महिलाएं दहाड़ मारकर रोने लगीं। बाहर में खड़े स्वजन व मासूम बच्चे भी रोने लगे। बाद में दोषियों को जेल भेज दिया गया। इसमें हायाघाट थाना क्षेत्र के छतौना निवासी बुच्ची देवी, मुनर देवी, मलभोगिया देवी, सीता देवी, इंदु देवी, चधुरन देवी ओर भुखली देवी हैं। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने 10 गवाहों कि गवाही कराई। वहीं बचाव पक्ष ने नौ गवाहों की गवाही कराई। अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत साक्ष्य को देखने के बाद अदालत ने दफा 302/149 के तहत सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं दफा 147 में एक वर्ष की सजा दी। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगा।
गौरतलब है कि हायाघाट थाना क्षेत्र के छतौना निवासी योगेंद्र यादव ने 13 सितंबर 2009 को कांड दर्ज कराया था। इसमें पट्टीदारी की सात महिलाओं को आरोपित किया था। बताया था कि 12 सितंबर 2009 की दोपहर 12 बजे में पुत्री राजवंती पिता और भाई के लिए खाना लेकर दरवाजे पर जा रही थी। इसी बीच आरोपितों ने राजवंती को घेर लिया। उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। बेहोशी की हालत में उसे हायाघाट पीएचसी में भर्ती कराया गया। देर शाम में वापस ले आया। सुबह होते ही हालत बिगड़ गई। इसके बाद फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां राजवंती ने दम तोड़ दिया।
मुजफ्फरपुर : शहर के खाद व्यवसायी, उसके पुत्र व स्टाफ के विरुद्ध कांटी थाने में पाक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी विशेष पाक्सो कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है। खाद व्यवसायी की नौकरानी के परिवाद की सुनवाई के बाद विशेष पाक्सो कोर्ट ने कांटी थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए थे।
यह है मामला : कांटी थाना क्षेत्र की एक महिला ने पिछले साल तीन दिसंबर को विशेष पाक्सो कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसमें उसने कहा था कि वह नगर थाना क्षेत्र के खाद व्यवसायी के यहां चौका- बर्तन का काम करती थी। उसे 13 व 16 वर्ष की दो पुत्रियां है। खाद व्यवसायी के स्टाफ के कहने पर फरवरी 2021 में बड़ी पुत्री को भी उसके यहां पांच हजार रुपये प्रतिमाह की नौकरी पर रख दिया। एक नवंबर को खाद व्यवसायी के पुत्र ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत उसके पिता व स्टाफ से की। दोनों ने कहा कि पुत्री की शादी कर दो। इसका वह खर्च देगा। बाद में जब खर्च मांगने गई तो उसने भगा दिया। इसके बाद भी उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना घटी तो वह भागकर घर चली आई। इसको लेकर बुलाई गई पंचायत में वह नहीं आया और हत्या की धमकी दी।
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