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हिजाब समेत छात्राओं को कॉलेज में एंट्री ।। कर्नाटक HighCourt का फैसला

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हिजाब समेत छात्राओं को कॉलेज में एंट्री ।। कर्नाटक HighCourt का फैसला

हिजाब समेत छात्राओं को कॉलेज में एंट्री ।। कर्नाटक HighCourt का फैसला

कर्नाटक में हिजाब विवाद जारी है. कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस बीच मैसूर के एक कॉलेज से ड्रेस कोड हटा दिया गया है। तब से अब मुस्लिम लड़कियां हिजाब में क्लास में आ सकती हैं। निजी कॉलेज ने शुक्रवार को मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति देने के लिए अपना ड्रेस कोड रद्द कर दिया।
मैसूर के डीडीपीयू के डीके श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि चार छात्रों ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और विरोध कर रहे थे। कुछ संगठनों ने उनका समर्थन किया। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से चर्चा की। इस बीच, कॉलेज ने घोषणा की कि वह छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के अपने ड्रेस कोड को रद्द कर रहा है, उन्होंने कहा।
राज्य के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने पहले ही कहा है कि अब छात्रों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और अंतरिम आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के तुमकुर में 10 छात्रों के खिलाफ कानून तोड़ने का मामला दर्ज किया गया है. हिजाब और बुर्का पहने कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब नियम का विरोध किया जब उन्हें गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज, तुमकुर के बाहर प्रवेश से रोक दिया गया।
कर्नाटक: उडुपी में ‘हिजाब पहनने’ के आरोप में छह छात्रों को कॉलेज में प्रवेश करने से रोका गया लड़कियों ने सड़कों पर उतरते हुए ‘अल्लाह-हू-अकबर’ के नारे भी लगाए। कर्नाटक पुलिस ने 17 फरवरी को तुमकुर में हुए विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई करते हुए अब 10 लड़कियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 149 143, 145, 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक सुनवाई चल रही है. कोई भी छात्र या छात्रा धार्मिक पोशाक पहनकर कॉलेज नहीं जाता है।
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