दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि अब कार में अकेले हों तो भी मास्क लगाना अनिवार्य है। इसी के साथ ही अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है।
जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इस आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा।
अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है। ऐसे में मास्क अनिवार्य है। दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है और उसने मास्क नहीं लगाया है, तो उससे 2000 का चालान काटा जाता है। अदालत में इसी चालान को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।