4 साल के बच्ची के बलात्कारी राजकुमार को मिली ‘सजा-ए-मौत’

SD24 News Network Network : Box of Knowledge
राजस्थान की विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार (12 जून) को चार साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार 1 फरवरी 2015 को अलवर के बहरोड़ में एक चार साल की मासूम को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था. राजकुमार ने इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी. आरोपी को अलवर की विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दोषी माना और चार साल बाद सजा सुनाई.

अलवर गैंगरेप: पुलिस जांच पर बड़ा सवाल, रेप का एक आरोपी निकला नाबालिग

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार पुत्र अभय सिंह निवासी रिवाली बहरोड़ ने 1 फरवरी 2015 को इस घटना को अंजाम दिया था. बच्ची करीब 4 वर्ष उम्र की थी. जिसको टॉफी देने के बहाने वह खंडहरनुमा मकान में ले गया. जहां पहले उसने मासूम से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी.

ये भी पढ़ें- अलवर रेप केस में फंसा पत्रकार, हो सकती है 2 साल की जेल

मासूम से दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में अलवर के पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अजय शर्मा ने फैसला सुनाते हुए धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार को 302, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई. वहीं इस प्रकरण पर विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि चार वर्ष पूर्व 1 फरवरी 2015 को बहरोड़ थाने के रेवाली गांव यह मामला हुआ था. जिसकी रिपोर्ट बहरोड़ थाने में दर्ज हुई थी. इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी रही और आखिरकार चार साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया. (source -news18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *