रांची : आदिवासी छात्रा के साथ 12 लोगों ने किया गैंगरेप, एक भी मुस्लिम नहीं इसलिए चर्चा नहीं ?

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रांची : नवंबर 30 तारीख को झारखंड विधानसभा के पहले चरण का चुनाव होना है. सभी पार्टियों ने अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं. सबने वादा किया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर करेंगे. चुनावी वादों के बीच राजधानी रांची में एक आदिवासी छात्रा के साथ मंगलवार को 12 लोगों ने गैंगरेप किया. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान इस्तेमाल की गई दो पिस्टल सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिया है.

छात्रा रांची के ही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एनयूएसआरएल) में सेकेंड ईयर की है. घटना मंगलवार शाम की है. इस संबंध में रांची के ग्रामीण एसपी ऋषभ झा ने गुरुवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इसकी जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि मंगलवार की शाम को छात्रा अपने पुरुष मित्र के साथ बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) मेसरा से रिंग रोड होते हुए स्कूटी से हॉस्टल जा रही थी. इसी दौरान कांके इलाके में रिंग रोड पर एक बस स्टॉप पर बैठकर अपने दोस्त से बात करने लगी. इसी दौरान नशे में धुत कार से छह लोग पहुंचे. छात्रा पर कमेंट किया. इसे छात्रा और उसके दोस्त ने अनसुना कर दिया.

कुछ देर बाद कार सवार फिर लौटे और अश्लील टिप्पणी करने लगे. छात्रा के दोस्त ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी जिससे वह बेहोश हो गया. इसके बाद उन्होंने छात्रा को अगवा कर संग्रामपुर गांव के ईंट-भट्ठी पर ले गए, जहां उसका रेप करना चाहा. इसका विरोध करने पर आरोपियों ने पिस्टल तान दी. धमकाते रहे, कपड़े उतारो नहीं तो गोली मार देंगे. ग्रामीण एसपी के मुताबिक इसके बाद आरोपियों ने अपने अन्य छह दोस्तों को भी बुलाया और सामूहिक बलात्कार किया.
सभी आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल
वहीं रांची पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में सुनील मुंडा, कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव और ऋषि उरांव शामिल हैं. इन सभी पर कांके थाना के कांड संख्या 216/19 में आईपीसी की धारा 376D (किसी महिला के साथ बलात्कार)120B (साजिश के तहत मामले को अंजाम देना), अनुसूचित जाति-जनजाति निवारण अधिनियम (पीड़ित को कानूनी सहायता सहित आर्थिक मदद मुहैया कराना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इसके साथ ही कांके थाना के ही कांड संख्या 217/19, धारा 25 (1-A) 25 (1-a) 26 (ii) आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

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