बलात्कारी पुजारी मधु को उम्रकैद ।। हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी ।।

बलात्कारी पुजारी मधु को उम्रकैद ।। हाइकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी ।।

SD24 News Network – बलात्कारी पुजारी मधु को उम्रकैद ।। हाइकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी ।।

केरल हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में एक पुजारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उनकी हरकत पर आश्चर्य जताया।
केरल हाई कोर्ट ने रेप केस में फैसला सुनाते हुए एक पुजारी की हरकतों के बारे में अहम बातें कहीं. अदालत ने कहा, “हमें आश्चर्य है कि कौन सा भगवान एक पुजारी की प्रार्थना और पूजा को स्वीकार करेगा, जिसने अपने भाई-बहनों के सामने एक नाबालिग से बार-बार छेड़छाड़ की।”
हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के दोषी आरोपी की अपील पर यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति के विनोद और न्यायमूर्ति ज़ियाद रहमान की पीठ ने मंजेरी, केरल के पुजारी मधु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने फैसले में आरोपियों की हरकतों को लेकर सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा, “जब कोई पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देता है, तो चारों ओर घूमने वाले गिद्ध न केवल महिला को बल्कि उसके बच्चों को भी अपना शिकार बनाते हैं।” इस मामले में हमने देखा कि एक पुजारी ने बड़ी लड़की के साथ उसके भाई-बहनों की मौजूदगी में दुष्कर्म किया। हमें आश्चर्य होता है कि ऐसे पुजारी की प्रार्थना को किस देवता ने स्वीकार किया होगा या उसे माध्यम माना होगा?’
हाई कोर्ट ने पोक्सो कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं. कहा कि रेप का अपराध साबित होने के बाद आरोपी धारा 376(1) के तहत दोषी ठहराए जाने के योग्य है. पीड़िता के साथ आरोपी के विशेष संबंध और अभिभावक की हैसियत को देखते हुए हाईकोर्ट ने उसे अधिकतम सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गंभीर मानसिक बीमारी के लक्षणों वाली मां और उसके तीन बच्चों को 1 मार्च, 2013 को पुलिस ने भटकते हुए पाया था। पूछताछ के दौरान, सबसे बड़ी लड़की ने पुलिस को बताया कि उसकी मां जिस व्यक्ति के साथ रह रही थी, वह यौन उत्पीड़न कर रहा था। उसे एक साल के लिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी मंदिर का पुजारी शराब पीकर घर आता था, मां और बच्चों के साथ मारपीट करता था और भाई-बहनों के सामने बड़ी लड़की का यौन शोषण करता था. जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई।

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