बेंगलुरु के एक कोर्ट ने 42 साल की एक महिला को 10 साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही 15 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. महिला का जुर्म ये है कि उसने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट काट डाला था. 10 साल तक ये मामला कोर्ट में चला और अब जाकर महिला को सज़ा सुनाई गई. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि महिला मुआवज़े के तौर पर पीड़ित पक्ष को 2 लाख रुपए भी दे.
महिला ने क्यों काटा था प्राइवेट पार्ट?
महिला पेशे से डेंटिस्ट है. बेंगलुरु के कोरमंगला में उसका क्लिनिक है. आदमी भी फिजिशियन है, मैसूर में क्लिनिक है. दोनों रिलेशनशिप में थे. लेकिन उस आदमी ने महिला से ब्रेक अप कर लिया, और कहीं और शादी कर ली. इस बात से डेंटिस्ट बहुत नाराज़ थी.
बदला लेने के लिए उसने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड को अपने क्लिनिक बुलाया. कहा कि बातचीत करनी है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, 29 नवंबर, 2008 को वह डेंटिस्ट के क्लिनिक गया. महिला ने उसे जूस दिया. जिसमें बेहोशी की दवा मिली थी. जूस पीने के बाद आदमी बेहोश हो गया. उसी दौरान महिला ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया. इसके बाद वो खुद उस आदमी को लेकर अस्पताल गई.
आदमी और उसकी पत्नी ने महिला के खिलाफ केस किया. 10 साल तक ये मामला चला. फैसला सुनाते हुए सिटी सिविल कोर्ट ने कहा,
‘विक्टिम की शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है. साथ ही उसे मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ी है. कितना भी पैसा इस जुर्म की भरपाई नहीं कर सकता. लेकिन कुछ तो मुआवजा देना ही पड़ेगा.’
पीड़ित पक्ष को डॉक्टर्स ने कहा था कि वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तब ही हो सकता है जब वो ऑर्गन उन्हें मिल जाए. पीड़ित पक्ष ने महिला से कई बार कटा हुआ प्राइवेट पार्ट भी मांगा, लेकिन महिला ने उन्हें वो नहीं दिया.
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