नई दिल्ली : शादियों में खाना बर्बाद करने वालों पर सरकार भारी जुर्माना लगाएगी। बड़े आयोजनों के लिए खाद्य पदार्थों को बर्बाद करने वाले होटल, रेस्तरां और हॉल पर पांच लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा नए नियम बनाए गए हैं और उन्हें अनुमोदन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दिया गया है।
नियामो के अनुसार, समारोह के बाद बचे हुए खाद्य पदार्थों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, अगर बचा हुआ भोजन पैकेट फूड रहा तो उसका सील बंद रहना आवश्यक है, एक्सपायरी डेट देखना जरुरी है , दान करने वाला और संगठनों को प्रदान किए गए भोजन का विवरण रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। बाकी खाद्य पदार्थों को साफ कमरे में सफाई के साथ पर्याप्त डिग्री में रखना आवश्यक है।
दरअसल, अक्सर होटल, रेस्तरां और ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले बड़े विवाह समारोहों में भोजन बर्बाद हो जाता है। अक्सर इन बचे हुए भोजन का क्या करना चाहिए यह लोगों को पता नहीं होता और इसे कचरे में फेंक दिया जाता है। कुछ स्थानों पर, जागरूकता पैदा की गई है और बाकी भोजन गरीब लोगों में वितरित किया गया है। हालांकि, अधिकांश समय इस भोजन को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। इसलिए, FSSAI ने प्रमुख कार्यक्रमो पर बचे भोजन का क्या करना है ? उस पर नियमावली तैयार की है।
होटल, रेस्तरां और लॉन सहित कई गैर सरकारी संगठन कार्यक्रम के बाद गरीबों को बचे हुए खाद्य पदार्थों को वितरित करते हैं। हालांकि, बांटे जा रहे भोजन के दर्जे पर कोई नियम नहीं है। लेकिन बचे खाद्य पदार्थों के संबंध में नियम तैयार किए गए हैं। इसलिए, इन खाद्य पदार्थों से विषबाधा होने की संभावना कम है।
नए नियमों के तहत, होटल, रेस्तरां और हॉल निदेशकों को FSSAI वेबसाइट पर पंजीकरण करना आवश्यक है। साथ ही, बचे खाद्य पदार्थों को वितरित करने वाले सेवा संगठनों का आधिकारिक पंजीकरण होगा। इन नए नियमों के अनुसार, सभी राज्यों में खाद्य आयुक्तों की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति दान के रूप में दी जाने वाली भोजन की गुणवत्ता की निगरानी करेगी। समिति द्वारा किए गए दान के संबंध में खाद्य आयुक्त को समय-समय पर विभिन्न सिफारिशें दी जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, कई कार्यक्रमों में बहुत सारा खाद्य पदार्थ बर्बाद होता है।